बागपत, जून 16 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने फैसल हत्याकांड के आरोपी सावेज की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस हत्याकांड के चार आरोपियों की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। छपरौली कस्बे के मोहल्ला कुरैशियान निवासी असगर ने गत 21 फरवरी को बेटे फैसल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। असगर ने बताया कि उसका बेटा 15 फरवरी को घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस ने परवेज, सावेज, उसकी मित्र शमा निवासी लोनी गाजियाबाद और दानिश निवासी शाहपुर मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार करते हुए हत्याकांड का खुलासा किया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गोली मारकर हत्या करने के बाद फैसल का शव तीन टुकड़ों में काटकर हिंडन नदी में फेंक दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सुनील त्यागी निवासी चमरावल, रिहाना, इनाम को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद सुनील ...