बागपत, अप्रैल 26 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने फैसल निवासी मोहल्ला कुरै​शियान छपरौली के तीन हत्यारोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस हत्याकांड में महिलाओं समेत कई आरोपी जेल में बंद है। छपरौली कस्बे के मोहल्ला कुरै​शियान निवासी असगर ने 21 फरवरी 2025 को बेटे फैसल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। असगर ने बताया कि उसका बेटा 15 फरवरी को घर से ​निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस ने हत्यारोपी परवेज, सावेज, उसकी मित्र शमा निवासी लोनी गाजियाबाद और दानिश निवासी शाहपुर मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गोली मारकर हत्या करने के बाद फैसल का शव तीन टुकड़ों में काटकर हिंडन नदी में फेंक दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने रिहाना, इनाम को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने ...