रामपुर, नवम्बर 29 -- धोखाधड़ी में सजायाफ्ता सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज दो पासपोर्ट मामले में अदालत पांच दिसंबर को फैसला सुनाएगी, इससे पहले ही शुक्रवार को अब्दुल्ला आजम ने अपने अधिवक्ता के जरिए इस केस में जमानत तुड़वाने के लिए अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत करते हुए अब्दुल्ला को इस केस में भी न्यायिक अभिरक्षा में लेने के आदेश दिए हैं। मालूम हो कि भाजपा नेता एवं वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने पूर्व में सपा नेता अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने अपने दो जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए हैं और उनका इस्तेमाल भी सुविधानुसार किया है। इस मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, जिसका ट्रायल एमपी-ए...