मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 4 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक में गुरुवार को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन आरोपित कोर्ट में पेश नहीं हुआ। विशेष कोर्ट ने उसके जमानत के बंध पत्र को रद्द कर वारंट जारी किया है। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्ष पहले 12 वर्षीया बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। इस मामले में आरोपित सुनील सहनी को पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा फैसला सुनाने वाले थे। दुष्कर्म के प्रयास के दौरान मारपीट करने में उसके पिता मुसहर सहनी, दो भाइयों लालू सहनी व रविंद्र सहनी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने इन तीनों को जेल भेज दिया है। दस दिसंबर को तीनों को सजा सुनाई जाएगी। बालिका की चाची ने दो नवंबर, 2019 को एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने...