नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 10 दोषियों की याचिका पर विचार करने के लिए सहमति जताई। इनमें छह दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। इन दोषियों ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने दो-तीन साल पहले फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर फैसला नहीं सुनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर उनकी याचिका पर जवाब मांगा। दोषियों की ओर से पेश वकील फौजिया शकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने दो-तीन साल पहले 2022 और 2023 में दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा और उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कहा कि 10 में से नौ दोषी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कैद हैं, जबकि एक दुमका स्...
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