बुलंदशहर, अगस्त 5 -- जिले में बीएनएस के तहत दर्ज हत्या के मामले में पहली बार किसी अभियुक्त को न्यायाधीश ने मात्र 12 कार्य दिवस में फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय संख्या-3 के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम के न्यायालय ने 15 मार्च 2025 को खुर्जा क्षेत्र में हुए आकाश हत्याकांड में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गुरुवार को एडीजीसी विजय शर्मा ने बताया कि 16 मार्च 2025 को खुर्जा नगर कोतवाली में गांव नंगला रूमी निवासी आनंद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार उसका भाई आकाश और गांव का ही राहुल पुत्र सुखराम दिल्ली में हेलमेट बेचने का काम करते थे। वहीं पर दोनों में विवाद हो गया, जिसके चलते राहुल उसके भाई आकाश से रंजिश मानने लगा। 15 मार्च 2025 को आरोपी राहुल...