बिजनौर, मार्च 5 -- बिजनौर। ग़ैर इरादतन हत्या के मामले में कोतवाली देहात के थाने गांव ककराला निवासी तीन भाइयों सहित पांच दोषियों सुभाष चंद्र, राजवीर सिंह, गोविंद सिंह, विक्रम सिंह और नाथू सिंह को दोषी पाकर 10 -10 वर्ष की सजा का फैसला सुनाया। कोर्ट संख्या तीन के अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल की अदालत ने दोषियों पर 75 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। एडीजीसी अमोद कुमार त्यागी ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम ककराला निवासी रामकुमार पुत्र हरकेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि उसके खेत पर लगे सफेदा के पेड़ गांव के सतपाल ने उखाड़ दिए थे। एक अगस्त 2006 को जब रामकुमार ने पेड़ उखड़ने की शिकायत उनके परिजनों से की तो इसी बात से नाराज होकर गांव के ही ज्वाला सिंह के लड़के सुभाष चंद्र, राजवीर सिंह, गोविंद सिंह और विक्रम पुत्र नत्थू सिंह...