बिजनौर, नवम्बर 11 -- सात वर्ष पहले एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज अवधेश कुमार ने मोहित कुमार को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी मोहित पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं इस मामले के दो अन्य आरोपी, आरोपी मोहित के सगे भाई हरेंद्र और बलजीत को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने बताया कि हीमपुर दीपा क्षेत्र की युवती ने अदालत के माध्यम से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि ग्राम गंधौर के मोहित पुत्र जयदेव सिंह सैनी का पीड़िता के घर आना जाना था। इसी बात का फायदा उठाते हुए आरोपी ने घटना से 3 साल पहले पीड़िता के परिजनों की गैर मौजूदगी में तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना ली। आरोपी के दुष्कर्म से पीड़िता गर्...
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