बिजनौर, अक्टूबर 30 -- बिजनौर। तांत्रिक के कहने पर पांच वर्षीय बच्ची की बलि देने के मामले में दोषी हरपाल, उसकी पत्नी फूलवती उर्फ फूलो, बेटी शिवानी और राकेश को दोषी पाते हुए सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 45-45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में आरोपी तांत्रिक अभी तक फरार चल रहा है। जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत ने बताया कि थाना धामपुर के गांव पाडली मांडू निवासी कर्मवीर सिंह काशीपुर स्थित फैक्ट्री में मजदूरी करता है। 5 अक्टूबर 2017 को वह ड्यूटी पर गया था। कर्मवीर के दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी उसके भाई बरम सिंह के मकान पर थे। कर्मवीर की पांच वर्षीय बेटी राखी शाम के समय अचानक गायब हो गई। काफी तलाश करने पर रात आठ बजे के करीब राखी का शव एक मकान की छत पर मिला। ग्रामीणों ने कर्मवीर को बताया कि...
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