बिजनौर, फरवरी 5 -- बिजनौर। नजीबाबाद क्षेत्र में ढाई महीने पहले दो बच्चियो को जंगल में उठाकर ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के मामले में पॉक्सो कोर्ट की स्पेशल न्यायाधीश कल्पना पांडे ने नरेंद्र उर्फ गुड्डे को दोषी पाकर 10 साल की कठोर सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक भालेंद्र राठौर ने बताया कि नजीबाबाद क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसे बताया कि 16 अक्टूबर 2025 को उसकी दो छोटी बेटी गांव की दुकान से सामान लेने गई थी। दुकान मालिक धर्मेंद्र का 36 वर्षीय भाई नरेंद्र उऊ गुड्डे पुत्र ओमपाल उनकी दोनों लड़कियों का मुंह भींचकर खेत में ले गया। महिला की छोटी लड़की ने आरोपी के हाथ में काटकर वहां से भागकर गांव में शोर मचा दिया था कि उसकी बहन को चोर उठाकर ले गया है। लड़की का शोर सुनते ही गांव के लोग खेतों की ओ...
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