बिजनौर, नवम्बर 20 -- बिजनौर। 10 साल पहले धामपुर थाना क्षेत्र में दीपावली के दिन दोषियों ने जीतनपुर गांव निवासी मदन सिंह पर जानलेवा हमला किया था। मदन मेरठ में उपचार के दौरान मौत हो जाने पर गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज राम अवतार यादव की अदालत ने महेंद्र, लेखराज, मुकेश और पिंटू को दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों पर 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी जितेंद्र पाल राजपूत ने बताया कि धामपुर क्षेत्र के जीतनपुर गांव के मदन पुत्र शिवनाथ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि उसके गांव के महेंद्र पुत्र लल्लू, लेखराज पुत्र डालचंद, मुकेश पुत्र हरकेश और पिंटू पुत्र राजेंद्र उसके घर के सामने पटाखे जलाकर पटाखे उसके घर में फेंक रहे थे। उसने पटाखे जलाने से मना किया, तो उसको चारों आरोपियों ने गा...
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