बिजनौर, फरवरी 13 -- मनमाफिक दहेज न मिलने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट संख्या 7 के अपर जिला जज अशोक भारतेंदु ने पति राहुल को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाकर 50 हजार का जुर्माना लगाया। वही इस मामले के आरोपी ससुर रामचरन व सास सलोचना को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान और मुकुल कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम गोसाई निवासी भोले सिंह पुत्र झडिया सिंह ने अपनी लड़की नीतू की शादी शेरकोट के मौहल्ला आचारजान के राहुल पुत्र रामचरन सिंह से घटना से डेढ़ साल पहले की थी। पिता ने आरोप लगाया कि उसकी लड़की के ससुराल वाले पति राहुल, ससुर रामचरन सिंह और सास सलोचना मनमाफिक दहेज न मिलने पर उसकी लड़की नीतू को परेशान कर प्रताड़ित करते थे। 10 मई 2021 को आरोपियों ने नीतू की गल...
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