बिजनौर, सितम्बर 19 -- बिजनौर। चार वर्ष पहले नूरपुर क्षेत्र की किशोरी को बहलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने की दर्ज रिपोर्ट पर पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त स्पेशल जज प्रकाश चंद्र शुक्ला ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहजेव उर्फ शाहवेज के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने पर संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता मनोज ढाका ने बताया कि नूरपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि नूरपुर के मोरना निवासी शाहजेब उर्फ शाहवेज पुत्र इंतजार उसकी नाबालिग लड़की को 26 दिसंबर 2020 को घर से बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। लड़की को ले जाते हुए गांव के कई लोगों ने देखा था। पुलिस ने विवेचना की कार्रवाई पूर्ण करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मजिस्ट्र...