बिजनौर, जुलाई 18 -- पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त स्पेशल जनपद न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने नजीबाबाद क्षेत्र की किशोरी को ले जाकर और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अरमान को दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई और दोषी अरमान पर साठ हजार हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माना राशि साठ हजार रुपए पीड़ित को दिलाई जाने के आदेश दिए। विशेष अभियोजन अधिकारी ने बताया कि नजीबाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 13 नवंबर 2022 की रात को नजीबाबाद थाना क्षेत्र के यशवंतपुर लुकादड़ी का अरमान पुत्र नसीम उसकी 17 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। गांव के लोगों ने आरोपी को पीड़िता को अपने साथ ले जाते देखा था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी अरमान के पास से किशोरी को बरा...