बिजनौर, अप्रैल 20 -- बिजनौर। शिवाला कला क्षेत्र में बालक से कुकर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश ने पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कि शिवालाकलां क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट में बताया था कि 21 दिसंबर 2022 की दोपहर को उसका छह वर्षीय बेटा अपने ताऊ के घर खेल रहा था। दोषी जुगनू उसके बेटे को बहाने से गन्ने के खेत में ले गया। आरोपी ने बालक के साथ कुकर्म की कोशिश की। बालक के रोने की आवाज सुनकर रास्ते से गुजर रहे राहगीर पहुंचा तो आरोपी बालक को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष बालक के बयान दर्ज कराए थे। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने जुगनू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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