बिजनौर, अगस्त 29 -- बिजनौर। युवती पर जबरन प्रेम प्रसंग का दबाव बनाकर परेशान करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज अवधेश कुमार ने आरोपी मोहित सैनी को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासकीय पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने बताया कि हल्दौर थाना क्षेत्र के नवादा तुल्ला निवासी कल्लन पुत्र बिशन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि 14 मार्च 2022 की रात को उसकी तीन बेटियां पूजा, वर्षा और अंशु घर पर अकेली थीं। वह और पत्नी लक्ष्मी कोल्हू पर काम कर रहे थे। रात में गांव का ही मोहित सैनी उनके घर आया और बेटियां लड़कियों के साथ गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी मारपीट भी की। आरोपी मोहित वर्षा पर जबरदस्ती प्रेम प्रसंग का दबाव बना रहा था...
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