बिजनौर, मई 16 -- बिजनौर। 7 मार्च 2024 को धामपुर क्षेत्र की 4 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के आरोप में बच्ची के मां-बाप ने आरोपी समीर के समर्थन में गवाही देने के मामले में पोक्सो अदालत की विशेष जज कल्पना पांडे ने बतीना और उसके पति इमरान को झूठी गवाही देने का दोषी पाकर तीन-तीन महीने की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक भालेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि धामपुर क्षेत्र में 7 मार्च 2024 को 4 वर्षीय बच्ची उसका पड़ोसी समीर उसे गोद में उठाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने रोते हुए इस घटना के बारे में अपने मां-बाप को बताया था। पीड़िता के परिजनों ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी समीर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया था। आरोपी और उसके परिजनों ने पीड़िता के पि...