नई दिल्ली, नवम्बर 10 -- Pension Scheme: केंद्र सरकार ने उन माता-पिता के लिए एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है जो अपने पुत्र या पुत्री (जो सरकारी सेवा में कार्यरत थे) के निधन के बाद फैमिली पेंशन प्राप्त करते हैं। अब से ऐसे सभी मामलों में दोनों माता-पिता को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होगा, ताकि उन्हें पारिवारिक पेंशन की उच्च दर (Enhanced Rate) का लाभ जारी रह सके। यह नया निर्देश पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा जारी किया गया है, जो कि केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है।क्या कहा गया है आदेश में DoPPW के अनुसार, 'जब कोई सरकारी कर्मचारी अविवाहित (Bachelor) या विधुर/विधवा के रूप में बिना संतान के निधन हो जाता है, तो उसके माता-पिता को बिना आर्थिक स्थिति की जांच किए पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। दो...