देहरादून, जुलाई 19 -- नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। पोक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने आदेश दिया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये राज्य सरकार से दिलाएगा। आरोपी पीड़िता को सोशल मीडिया साइट फेसबुक के जरिए मिला।2018 में दर्ज कराया था मामला सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि एक सितंबर 2018 को 16 वर्ष दो महीना की किशोरी के पिता ने पटेलनगर कोतवाली में केस दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी से फेसबुक पर एक महीने पहले जसपाल निवासी देवाल चिन्यली चोरिंग देवाल जिला चमोली ने दोस्ती की।फेसबुक के जरिए शुरू बातचीत जसपाल देहरादून में अं...