चाईबासा, फरवरी 25 -- चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम मे उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यालय में फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया जा रहा है । अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.भारती गोरती मिंज एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद मौजूद कैम्प मे मौजूद थे। सभी खाद्य कारोबारी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। खाने-पीने की सामग्री बेचने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, डिस्ट्रीब्यूटर,होलसेलर,रीटेलर, आरओ वाटर प्लांट, बेकरी दुकान, किराना दुकान, फल-सब्जी विक्रेता एवं गन्ना जूस,फल जूस विक्रेता, अंडा,चिकन,मिट,मछली विक्रेता व सभी फास्ट फूड ठेला खोमचा को फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है। बताया गया कि फूड लाइसेंस...