नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसे भारतीय फुटबॉल के मामलों को नियंत्रित या निगरानी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अदालत ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ के मसौदा संविधान में दो विवादास्पद प्रावधानों पर पूर्व जज एल. नागेश्वर राव की राय मांगी है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और ए. एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि वह न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची से बात करेगी जो 19 सितंबर को एआईएफएफ के मसौदा संविधान से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा थे। एआईएफएफ का मसौदा संविधान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति राव द्वारा तैयार किया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया था। पीठ ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि अदालत को फुटबॉल के मामलों को नियंत्रित या निगरानी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा फ...