नई दिल्ली, अगस्त 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 14 मई के अपने आदेश के अनुपालन में केंद्र और राज्य सरकारों को पैदल चलने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश नहीं बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को नियम बनाने का 'एक आखिरी मौका दिया है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए फुटपाथ सुलभ बनाना भी शामिल है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ को बताया गया कि सरकारों ने आदेश का पालन नहीं किया और अभी तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है। पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता और मामले में नियुक्त न्यायमित्र गौरव अग्रवाल ने कहा कि वे 14 मई, 2025 के आदेश के अनुपालन में केंद्र द्वारा तैयार होने वाले दिशानिर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने पीठ से कहा कि...