नई दिल्ली, नवम्बर 23 -- या बिना लाइसेंस सड़क घेरने वाले दुकानदार को कोर्ट ने ठहराया दोषी नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी कोर्ट ने मादीपुरा के बी-ब्लॉक मार्केट में सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदार को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोमल की कोर्ट ने दुकानदार लेखराज बीएनएस की धारा 285 के तहत दोषी ठहराया। यह मामला 21 दिसंबर, 2024 की रात करीब नौ बजे का है। मार्केट में गौरव फुटवियर नामक दुकान के बाहर लकड़ी का तख्ता लगाकर जूते-चप्पल सजा दिए गए थे, जिससे आम लोगों की आवाजाही बाधित हो रही थी और यातायात में परेशानी हो रही थी। पुलिस ने जब दुकानदार से सामान रखने की अनुमति या लाइसेंस मांगा, तो वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। मुख्य गवाह रहे जांच अधिकारी की गवाही कोर्ट में अहम साबित हुई। उन्होंने बताया कि आरोपी न...