बागपत, अप्रैल 6 -- जिला कृषि अधिकारी बाल गोविंद सिंह ने जनपद के सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के लिए नई गाइडलाइन के निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि थोक से फुटकर विक्रेता तक उर्वरकों की आपूर्ति का रियल टाइम एक्नॉलेजमेंट डीबीटी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से किया जाए। उर्वरकों की बिक्री शत-प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम से की जाए तथा एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री, टैगिंग या जबरन अन्य उत्पाद न बेचे जाएं। उन्होंने बताया कि बिना अंगूठा लगवाए या एमआरपी से अधिक मूल्य पर विक्रय पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एफआईआर तक की कार्रवाई की जाएगी। बिना वैध लाइसेंस के किसी भी प्रकार का उर्वरक भंडारण या विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। कृषकों को उनकी जोत और फसल की संस्तुति के आधार पर ही उर्वरक दिए जाएं। सभ...
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