नई दिल्ली, फरवरी 2 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोकथाम के लिए बनाए गए कानून को मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू नहीं करेगी। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और नियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू नहीं किया जाएगा। सरकार के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल निजी संघ 'एक्शन कमेटी' सहित कई अन्य स्कूलों और संगठनों की ओर से दाखिल याचिकाओं का निपटारा कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के स्पष्टीकरण के मद्देनजर इस कानून को शैक्षणिक सत्र 2025-26 स...