जयपुर, अक्टूबर 12 -- राजस्थान हाई कोर्ट (HC) ने एक नीट कैंडिडेट को बड़ी राहत दी है। अदालत ने छात्र को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दे दी है, उसे फीस जमा करने में मामूली देरी के कारण प्रवेश देने से मना कर दिया गया था। यही नहीं उक्त छात्र की जमानत राशि भी जब्त कर ली गई थी। यह आदेश बुधवार को उम्मीदवार नरेंद्र महला की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया था। न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने फैसला सुनाया कि काउंसलिंग बोर्ड की ओर से याचिकाकर्ता की 5 लाख रुपये की जमानत राशि को जब्त करना मनमाना था और यह "अनुचित लाभ" (unjust enrichment) के बराबर है। याचिकाकर्ता के वकील तनवीर अहमद ने कहा, "कोर्ट ने अधिकारियों को छात्र को काउंसलिंग के तीसरे चरण में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया और आदेश दिया कि उसकी जमानत राशि को योग्यता के ...