नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, अगस्त 5 -- दिल्ली के निजी स्कूल फीस को लेकर मनमानी नहीं कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री अशीष सूद ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पेश किया। इसके मुताबिक, निजी स्कूल तीन वर्ष में एक बार ही फीस बढ़ा सकेंगे। नए विधेयक के मुताबिक, फीस निर्धारण में स्कूल प्रबंधन के साथ-साथ अभिभावकों की भी अहम भूमिका होगी। सभी निजी स्कूलों को वित्तीय रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना होगा। सूद ने यह भी कहा कि हर स्कूल को तीन वर्ष की प्रस्तावित फीस पहले ही बतानी होगी। फीस में यह संशोधन स्कूल, शिक्षक और अभिभावकों को संयुक्त समिति द्वारा संभव होगा। उन्होंने कहा, विधेयक लागू होने के बाद मौजूदा शिक्षण सत्र से यह लागू होगा। अगर फीस को लेकर कोई भी विवाद लंबित है तो स्कूल सिर्फ पिछले शैक्षणि...