नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड फिल्म 'द ताज स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। पीठ ने कहा कि हम सुपर सेंसर बोर्ड नहीं हैं। पीठ ने कहा कि महज किसी के कहने भर से उनके पक्ष में आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस पर वकील ने तर्क दिया कि वह फिल्म के प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वह सिर्फ यह चाहते हैं कि फिल्म की कहानी को इतिहास का हिस्सा न माना जाए। इस पर पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिए इस बाबत सरकार से संपर्क करना उचित ...