नई दिल्ली, जनवरी 9 -- मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को अभिनेता से नेता बने विजय की आगामी फिल्म 'जन नायकन' को सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया। अदालत ने मामला समीक्षा समिति को भेजने के बोर्ड के निर्देश को भी रद्द कर दिया। हालांकि फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने कहा कि वह फिल्म के खिलाफ अपील करेगा और इसके लिए उसने अदालत से अनुमति देने का अनुरोध किया। फिल्म का निर्माण करने वाली 'केवीएन प्रोडक्शंस' की याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति पी. टी. आशा ने कहा कि अगर बोर्ड ने प्रमाणपत्र देने का निर्णय ले लिया है तो अध्यक्ष के पास मामले को समीक्षा समिति के पास भेजने का कोई अधिकार नहीं है। याचिका में सीबीएफसी अधिकारियों को सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। फैसला सुनाए जाने के तुरंत...