नई दिल्ली, जनवरी 7 -- मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में सीबीएफसी को शीर्ष स्टार और टीवीके प्रमुख विजय अभिनीत फिल्म 'जना नायकन' को 'यूए 16 ' श्रेणी के तहत सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बाद, फिल्म की रिलीज, जो मूल रूप से 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, अनिश्चितता का सामना कर रही है। जस्टिस पी. टी. आशा ने केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसने फिल्म का निर्माण किया है। मंगलवार को अदालत के निर्देशानुसार जब मामले की सुनवाई हुई, तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. आर. एल. सुंदरेशन ने फिल्म की जांच करने वाले पैनल के एक सदस्य द्वारा दी गई शिकायत की एक प्रति प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि यदि बाद में ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.