नई दिल्ली, जून 30 -- केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को सुरेश गोपी अभिनीत आगामी मलयालम फिल्म 'जानकी बनाम केरल' में 'जानकी नाम बदलने पर जोर देने पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से सवाल किया। न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने कहा कि बोर्ड द्वारा दिया गया कारण कि शीर्षक प्रमाणन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, प्रथम दृष्टया असहयोगात्मक प्रतीत होता है। अदालत ने कहा कि यह किसी नस्लीय, धार्मिक या अन्य समूह के लिए अपमानजनक कैसे है? नाम का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि फिल्म में जानकी का किरदार आरोपी नहीं है। अदालत ने फिल्म निर्माताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा कि वह एक पीड़ित है। वह न्याय के लिए लड़ने वाली नायिका है। याचिका में सीबीएफसी की संशोधन समिति की मां...