नई दिल्ली, जून 20 -- मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता आकाश भास्करन और कारोबारी विक्रम रवींद्रन के खिलाफ ईडी द्वारा छापेमारी व जब्ती समेत सभी कार्रवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड (टीएसएमएसी) से जुड़े कथित 1,000 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने भास्करन और विक्रम द्वारा ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम रोक लगा दी। वरिष्ठ वकील विजय नारायणन और अबुदुकुमार ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं का टीएसएमएसी के कार्यों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दर्ज कथित 41 प्राथमिकियों में उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई आरोप या पूर्ववर्ती अपराध दर्ज नहीं किया गय...