नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ चल रहे लगभग 200 करोड़ रुपये के धन शोधन के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही, अभिनेत्री की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ धन शोधन के मामले को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ धन शोधन का यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित मामले का है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की पीठ ने अभिनेत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की उन दलीलों को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 'ईडी का तर्क है कि उन्हें (फर्नांडीज) सुकेश चंद्रशेखर से उपहार स्वीकार करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी। इस पर जस्टिस दत्ता ...