बिजनौर, मार्च 8 -- बिजनौर। फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान का अपहरण कर उनसे फिरौती वसूलने के मामले में बिजनौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने सार्थक उर्फ रिक्की और अंकित उर्फ पहाड़ी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने इस घटना को अत्यंत गंभीर अपराध माना है। मुंबई निवासी फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान के इवेंट मैनेजर ने थाना कोतवाली शहर बिजनौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 15 अक्टूबर 2024 को मेरठ से राहुल सैनी का फोन आया कि अभिनेता मुश्ताक खान समेत कई लोगों को सम्मानित करना है, जो आपकी फीस होगी वह हम दे देंगे। उसने 25 हजार रूपये यूपीआई के माध्यम से भेजे तथा शेष राशि इवेंट पर आने के बाद देने को कहा। 21 नवंबर 2024 को अभिनेता मुश्ताक खान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से राहुल द्वारा बुक कराई गई कैब में बैठ गए। एक शिकंजी स्टॉल पर ...