नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने मंगलवार की दोपहर बाद अपना फैसला सुना दिया। एमपी-एमलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला दोनों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का फैसला आते ही आजम-अब्दुल्ला को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। मालूम हो कि भाजपा नेता एवं वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैनकार्ड बनवाए हैं। आरोप है कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर दोनों ही पैनकार्ड का अब्दुल्ला ने समय समय पर इस्तेमाल भी किया है। इस केस का ट्रायल एपमी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल ...