आगरा, अक्टूबर 24 -- आगरा। फिरौती के लिए अपहरण के मामले में छह आरोपियों को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप साबित न होने पर साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा है, गवाहों के बयानों में विरोधाभास रहा। वादी ने थाना बरहन में मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि 14 मार्च 1999 को आरोपित नरेश उर्फ भूरा आदि मोटर साइकिल पर बैठा सुबह जलेसर में सिनेमा दिखाने की कह कर अपने साथ ले गए। देर शाम नरेश उर्फ भूरा गांव में दूध लेने आया तो वादी द्वारा अपने भतीजे के बारे में पता किया तो बताया कि मुकेश कुमार अपने रिश्तेदार के गांव नगला झंडू गया है। दो तीन दिन बाद भी वापस नहीं आने पर वादी ने वहां पता किया तो ज्ञात हुआ कि उसका भतीजा वहां आय...
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