बलिया, मई 3 -- बलिया, संवाददाता। फिरौती के लिए चार वर्षीय मासूम का अपहरण करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। करीब साढ़े 12 वर्ष पुराने मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने इसे घृणित अपराध मानते हुए 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी मामले में साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दे दिया। अभियोजन के अनुसार, रेवती थाना क्षेत्र के हड़िहाकला निवासी रमेश प्रजापति के चार वर्षीय बेटे का 15 नवंबर 2012 को अपहरण कर लिया गया। काफी खोजबीन के बाद जब कहीं पता नहीं चला तो रमेश ने रेवती थाने में मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के दौरान ही बदमाशों ने दो लाख रुपए फिरौती की मांग की। धमकी भी दी कि यदि पैसा नहीं पहुंचाया तो गंभीर परिणाम गंभीर...