भागलपुर, फरवरी 8 -- हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव भागलपुर, अमित चौधरी / वरीय संवाददाता खुद को फिट न रखने वाले पुलिसकर्मियों को नौकरी से हटाया भी जा सकता है। अनफिट और असाध्य रोगों से पीड़ित पुलिसकर्मियों को चिह्नित कर पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए जबरन सेवानिवृत्त करने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश एडीजी (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन ने भागलपुर सहित सभी जिलों के पुलिस अफसरों को दिया है। एडीजी के पत्र में पुलिस हस्तक नियम की चर्चा की है। बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 809 में स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्त कर देने का प्रावधान है। बिहार सेवा संहिता के नियम 74 और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत प्रावधानों के अनुसार जबरन सेवानिवृत्ति का जिक्र भी किया गया है। एडीजी ने कहा है कि अनुशासित पुलिस बल क...
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