नैनीताल, जुलाई 7 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने हरिद्वार और देहरादून में व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस सेंटर शहर से 20 से 30 किलोमीटर दूर बनाए जाने के मामले में राज्य सरकार और परिवहन विभाग से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। मामले में हरिद्वार टैक्सी ओनर एसोसिएशन, दून रिक्शा ओनर, वाहन व्यावसायिक मालिकों और स्कूल प्रबंधकों की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एआरटीओ की ओर से बनाए गए फिटनेस सेंटर शहर से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिससे व्यावसायिक वाहन चालकों को भारी असुविधा हो रही है। देहरादून के वाहन मालिकों को अब आशा रोड़ी से लालतप्पड़ जाना पड़...
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