अलीगढ़, सितम्बर 12 -- अलीगढ़। दि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के जनरल सेक्रेटरी डॉ. केके शर्मा ने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट नाम के आगे डॉ. लिख सकेंगे। उन्होंने कहा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (डीजीएचएस) द्वारा नौ सितंबर को जारी आदेश में फिजियोथेरेपिस्ट को नाम के आगे 'डॉ. लिखने से रोका गया था। यह आदेश 10 सितंबर को वापस ले लिया गया है। अब नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे 'डॉ. उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। शर्त यह होगी कि नाम के साथ पीटी (फिजियोथेरेपिस्ट) का उल्लेख अनिवार्य होगा। आदेश वापसी के बाद फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. अक्षय रस्तोगी, डॉ. अनुराग जादौन समेत अन्य ने खुशी जाहिर की और इसे पेशे की गरिमा को मजबूत करने वाला कदम बताया।

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