नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) ने एक दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि फिजियोथेरेपिस्ट को अपने नाम के आगे 'डॉक्टर' शब्द लिखने का अधिकार नहीं है और केवल रजिस्टर्ड डॉक्टर ही इस उपाधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीजीएचएस की डॉ. सुनीता शर्मा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली को लिखे पत्र में कहा कि डीजीएचएस को फिजियोथेरेपिस्ट के अपने नाम के आगे 'डॉ.' और पीछे 'पीटी' लगाए जाने के सिलसिले में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन (आईएपीएमआर) सहित विभिन्न संगठनों से कई ज्ञापन और आपत्तियां हासिल हुई हैं। पत्र के मुताबिक, आईएपीएमआर ने सूचित किया है कि यह मुद्दा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग (एनसीएएच...
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