रांची, मई 16 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो राज्य में फार्मासिस्टों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य में फार्मासिस्ट संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तों को विनियमित करने के लिए नियमावली का गठन किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली 2025 कही जाएगी, जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से पूरे राज्य में लागू होगी। इसके तहत फार्मासिस्ट संवर्ग की संरचना के अनुसार फार्मासिस्ट (मूल पद) के स्वीकृत पदों के 55 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी। जबकि, फार्मेसी ऑफिसर के रूप में मूल पद के स्वीकृत बल के 25 प्रतिशत, वरीय फार्मेसी ऑफिसर के मूल पद के स्वीकृत बल के 15 प्...