कन्नौज, जुलाई 24 -- कन्नौज, संवाददाता। सौरिख थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग व आगजनी के मामले में अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी पिता-पुत्रों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनो को छ: वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 15 हजार जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता कमलेश मौर्या के मुताबिक सौरिख थाना क्षेत्र के गांव कल्लू खेड़ा निवासी रनवीर के घर पर 15 मई 2013 को हुई फायरिंग व आगजनी की घटना को लेकर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। रनवीर ने मुकदमे में कहा है कि, 15 मई को उसके पड़ोसी जयवीर सिंह यादव व उसके पुत्रों सत्यपाल व आलोक उर्फ भूरे ने फायरिंग करते हुये उसके घर पर धावा बोल दिया। घर में मौजूद परिवारीजनों के साथ जमकर मारपीट की। हमले में परिवार की रेनू, रामादेवी व सूरजमुखी घायल हो गयी थीं। इसके बाद आरोपी पिता पुत्रों ने रनवीर के छप्पर म...