रांची, जनवरी 20 -- रांची, संवाददाता। सड़क निर्माण कार्य कर रही कंपनी से लेवी वसूली और पुलिस पर फायरिंग मामले में मंगलवार को अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन के तीन सदस्यों को दोषी करार दिया है। मामले में जेल में बंद अभियुक्त सामुएल हासा, चंबरा मुंडा और बिरसा हंस उर्फ बिरसा मुंडा को अदालत ने दोषी पाया। साथ ही तीनों की सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख निर्धारित की। मामला नामकुम कांड संख्या 174/2022 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, 10 जून 2022 को सड़क निर्माण कार्य कर रही कंपनी से लेवी वसूली के लिए प्रतिबंधित माओवादी संगठन के सदस्य पहुंचे थे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई ...