बागपत, जनवरी 7 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अहमदपुर गठीना गांव में फायरिंग के आरोपी सन्नी उर्फ प्रियांशु निवासी हरचंदपुर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रमोद ने गत 13 सितंबर 2025 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसके भाई देवानंद की मौत होने पर 12 सितंबर 2025 को घर में तीजा की रस्म में शोकसभा का आयोजन किया गया। तभी मोहल्ले के ही गोपाल ने घर के बाहर डीजे से तेज आवाज में गाने बजा दिए। इससे हमारे घर आए मेहमान परेशान हो गए। उसकी पत्नी रूबी ने गोपाल से डीजे की आवाज कम करने के लिए कहा तो उसके साथ गाली-गलौज कर झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद गोपाल और उसके साले सन्नी समेत अन्य लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया और फायरिंग भी की। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताय...
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