लखनऊ, मार्च 9 -- - किस साल कितने की हुई वसूली देनी होगी इसकी सूचना लखनऊ, विशेष संवाददाता शहरों में हाउस टैक्स वसूली की रिपोर्ट अब सिर्फ फाइलों में ही कैद होकर नहीं रह पाएगी। निकायों को इसकी पूरी रिपोर्ट स्थानीय निकाय निदेशालय को देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि किस साल कितने हाउस टैक्स की वसूली हुई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी निकायों में हाउस टैक्स की वसूली अनिवार्य कर रखी है। इसके बाद भी निकायों द्वारा हाउस टैक्स वसूली में मनमाना रवैया अपना जा रहा है। इसके चलते निकायों को हर छोटे-मोटे काम के लिए शासन के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। इसीलिए स्थानीय निकाय निदेशालय चाहता है कि पूरी पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर हाउस टैक्स की वसूली की जाए। निकायों द्वारा यह बताया जाए कि उनके यहां कितने आवासीय और व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं। इनसे हर साल कितनी वस...