अंबेडकर नगर, जून 21 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। नगर के श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड के शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर को दिया है। मामला दलित के साथ धोखाधड़ी कर वाहन ऋण के अलावा कई ऋण खाता खोल कर धन निकासी करने का है। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की अदालत में अकबरपुर कोतवाली के बरवा नासिरपुर निवासी दलित सुनील कुमार पुत्र कन्हैया लाल ने प्रार्थना पत्र देकर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड बसखारी रोड अकबरपुर के शाखा प्रबंधक अमर पांडेय एवं दो अज्ञात को विपक्षी बनाया। कहा कि वर्ष-2017 में जीविकोपार्जन के लिए विपक्षी के यहां से एक लाख 10 हजार रुपए का ऋण लेकर टाटा मैजिक क्रय किया था जिस पर उससे कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर करा ...
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