गुमला, जून 26 -- गुमला संवाददाता जिला उपभोक्ता फोरम गुमला ने भरनो थाना क्षेत्र के करंज गांव निवासी किसान रामधारी सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी को सेवा में त्रुटि का दोषी पाया है। फोरम ने कंपनी को 1.34लाख रुपये की राशि 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश पारित किया है।जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडेय, सदस्य सैयद अली हसन फातमी व सरला देवी की पीठ ने यह आदेश सुनाया। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो कंपनी को छह प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी राशि लौटानी होगी।रामधारी सिंह ने खेती-बाड़ी के लिए चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी से 6.95 लाख रुपये का ऋण लेकर ट्रैक्टर खरीदा था। उन्होंने चार माह तक लगातार किश्त चुकाई। बावजूद इसके कंपनी ने नियमित भुगतान न करने का आरोप लगाकर 23 अप...