धनबाद, फरवरी 25 -- वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान की रिहाई के फैसले को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सात नवंबर 2025 को फहीम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के अंदर फहीम खान को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। समयावधि के समाप्ति के बावजूद सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का अनुपालन नहीं किया। फहीम के अधिवक्ता कोर्ट के अवमानना का केस दर्ज करने की तैयारी में थे, इसी बीच सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सरकार की रुख से फहीम के घरवालों को गहरा झटका लगा है। वह फिलहाल जमशेदपुर की घाघीडीह जेल में वासेपुर के सगीर हसन सिद्दीकी की हत्या में आजीवन सजा काट रहा है। उ...