गढ़वा, नवम्बर 3 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के निर्देशों के आलोक में जानकारी दी है कि हाल ही में आए चक्रवाती तूफान व भारी वर्षा से जिलांतर्गत कई प्रखंडों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने किसानों से अपील किया है कि अपनी फसलों की हुई क्षति की सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर अवश्य दें ताकि उन्हें बीमा योजना व आपदा प्रबंधन सहायता का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने कहा है कि फसल या उपज का नुकसान होने पर किसानों को 72 घंटे के अंदर के सूचना देना अनिवार्य है। बकौल डीसी यह समय सीमा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों के अनुसार तय की गई है। फसल या उपज के नुकसान होने पर किसान सीधे टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर अपनी फसल...